देहरादून- मोहर्रम पर नहीं निकलेंगे जुलूस, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
इस बार मोहर्रम के दौरान ढोल और ताशे नहीं बजेंगे। जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। अगर कोई नियमों की कोई अनदेखी करता पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Aug 28 2020 12:39PM, Writer:Komal Negi
कोविड-19 महामारी के चलते जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके तहत किसी भी प्रकार का जुलूस, सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम और सभाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित है। देहरादून मंक भी इस बार मोहर्रम पर जुलूस नहीं निकलेगा। मुहर्रम के दौरान ढोल व ताशे नहीं बजेंगे। घर में ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगर कोई नियमों की कोई अनदेखी करता पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में आपदा प्रबंधन अधिनियम, उत्तराखंड महामारी अधिनियम विनियमन और महामारी रोग अधिनियम के तहत मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए। डीएम ने मुहर्रम के दिन किसी भी सामूहिक या बड़े आयोजन की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने अधिकारियों को शासन की गाइडलाइन के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए चेताया। कोरोना काल में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। इसी को देखते हुए मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी कर दी है। आगे पढ़िए
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डीएम ने कहा कि अगर मुहर्रम पर जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती है तो भीड़ जमा होने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। मसूरी, विकासनगर, ऋषिकेश, त्यूनी, चकराता, कालसी और डोईवाला के उप जिलाधिकारियों से सतर्क रहने को कहा गया है। उन्हें कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रों में मोहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। डीएम ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह किसी प्रकार का जुलूस, जनसभाएं व सार्वजनिक रूप से कोई आयोजन न करें। इन पर प्रतिबंध है। घरों में ही इबादत करें। कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में आवश्यक है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।