देहरादून-हरिद्वार टोल बैरियर पर देना होगा टैक्स..UK-07 नंबर वाले वाहनों का बनेगा मासिक पास
ट्रायल के दौरान टोल से गुजरने वाले वाहनों की टैक्स की पर्ची काटी जा रही है, हालांकि अभी किसी भी वाहन चालक से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी वाहन यूके-07 सीरीज वाले हैं, उनका मासिक पास बनेगा।
Jan 21 2021 1:58PM, Writer:Komal Negi
देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों को अब लच्छीवाला में टोल टैक्स देना होगा। लच्छीवाला टोल बैरियर बनकर तैयार है। बुधवार से यहां पर टोल टैक्स वसूल करने का ट्रायल भी शुरू हो गया। फिलहाल ट्रायल रन चल रहा है, जबकि 1 फरवरी से ये व्यवस्था नियमित रूप से लागू हो जाएगी। यानी 1 फरवरी से लच्छीवाला टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल टैक्स की दरें निर्धारित हो गई हैं। फिलहाल टोल से गुजरने वाले वाहनों की टैक्स की पर्ची काटी जा रही है, हालांकि अभी किसी भी वाहन चालक से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा जितने भी वाहन यूके-07 सीरीज वाले हैं, उनका मासिक पास बनाया जाएगा। इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ट्रायल के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि वाहन कितनी देर तक बैरियर पर खड़े हो रहे हैं और पर्ची सही तरीके से कट रही है या नहीं। ट्रायल का मकसद तकनीकी खामियों को पकड़ना है, ताकि कोई दिक्कत होने पर उसे समय पर दूर किया जा सके। इसके अलावा एक और जरूरी बात नोट कर लें। आगे पढ़िए
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टोल टैक्स के लिए अलग-अलग वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं, लेकिन टोल के नजदीकी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यहां से गुजरने के लिए पास बनवाने पड़ेंगे। अधिकारियों के मुताबिक वैसे 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की आवाजाही के लिए मासिक पास बनाने का नियम है, लेकिन ऐसे लोगों की स्पष्ट पहचान कर पाना मुश्किल है। लिहाजा तय किया गया है कि जितने भी वाहन यूके-07 सीरीज वाले होंगे, उनका मासिक पास बनाया जाएगा। इसके लिए शुल्क 275 रुपये तय किया गया है। जो स्थानीय लोग मंथली पास नहीं बनवाना चाहते उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, ये भी जान लें। जो लोग पास नहीं बनवाना चाहते उनसे एक तरफ के लिए 35 रुपये बतौर टैक्स वसूल किए जाएंगे। साथ ही 24 घंटे तक कितनी भी बार आने-जाने के लिए ये शुल्क 105 रुपये होगा। यह शुल्क कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों के लिए तय किया गया है। भार के हिसाब से वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किया गया है।