उत्तराखंड: पत्नी के साथ 4 साल का बच्चा बाइक पर बिठाया तो कटेगा चालान..लागू हुआ नियम
नए नियम के अनुसार अगर आप बाइक पर पत्नी संग कहीं जा रहे हैं और 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को भी बाइक पर बैठाया हुआ है, तो आपका चालान कट सकता है। आगे पढ़िए पूरी डिटेल
May 28 2021 6:32PM, Writer:Komal Negi
अगर आपके घर में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं और आप दोपहिया वाहन चलाते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। अब 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को आप बेधड़क दोपहिया पर नहीं घुमा पाएंगे। यानी अगर आप बाइक पर पत्नी संग कहीं जा रहे हैं और 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को भी बाइक पर बैठाया हुआ है, तो आपका चालान कट सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बतौर सवारी गिना जाएगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर चालान कट सकता है। ऐसे में पति-पत्नी 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को वाहन पर बैठाकर नहीं घूम सकते। मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है।
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: 82 साल के बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी, जवानों ने 7 Km पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल
वाहन चालकों के लिए परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के तहत अगर आप तीसरी सवारी के रूप में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बाइक पर घुमाते पकड़े गए तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इस तरह अब 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को पूरी सवारी माना जाएगा। बच्चे को मिलाकर अगर आप सिर्फ दो लोग भी स्कूटर या बाइक से कहीं जा रहे हैं तो चालान कट सकता है। एक और जरूरी बात नोट कर लें। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की सवारी करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है।