उत्तराखंड: सनक और शक में हैवान बना पति, पत्नी किरन को मार डाला..मामले में बड़े खुलासे
ये मामला उन सभी बेटियों और उनके माता-पिताओं के लिए एक सबक है, जो आज भी ‘लोग क्या कहेंगे’ को अपने करीबियों की जिंदगी से बढ़कर मान लेते हैं।
Jun 10 2021 9:00PM, Writer:Komal Negi
चंपावत में पति के हाथों मारी गई नवविवाहिता की मौत के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किरन का पति शक्की और सनकी मिजाज का था, उसके इसी मिजाज ने 21 साल की किरन की जान ले ली। ये मामला उन सभी बेटियों और उनके माता-पिताओं के लिए एक सबक है, जो आज भी ‘लोग क्या कहेंगे’ को अपनी मासूम बेटी की जिंदगी से बढ़कर मान लेते हैं। कहते हैं हर गुनाह अपने होने से पहले दस्तक जरूर देता है। किरन को भी इस बात का भान रहा होगा, उसने पिता को इस बारे में बताया भी था, लेकिन जब तक किरन को नर्क से निकालने के लिए कोई कदम उठाया जाता, तब तक किरन ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन (21) की शादी तीन माह पूर्व 10 मार्च को पाटन-पाटनी क्षेत्र के जोड्या निवासी कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ हुई थी। बीते शनिवार रात करीब एक बजे किरन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरन की मौत को खुदकुशी दर्शाने के लिए उसके पति कुलदीप और सास हीरा देवी ने तमाम जतन किए। आगे पढ़िए
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एक बार को पड़ोसी भी मान गए कि किरन ने खुदकुशी की होगी, लेकिन किरन के पिता बार-बार कहते रहे कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो ये बात सच साबित हुई। जांच में पता चला है कि कुलदीप शक्की और सनकी मिजाज का है। वो कई तरह का नशा भी करता है। घटना वाली रात कुलदीप और किरन पास की दुकान से सामान खरीद कर लाए थे। खाना खाने के बाद किरन ने अपनी मां को फोन कर कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद कुलदीप की मां ऊपर वाले कमरे में सोने चली गई, जबकि नीचे वाले कमरे में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा बढ़ा तो कुलदीप ने नाक और मुंह बंद कर किरन को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हत्या को खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि कुलदीप का एक घर रुद्रपुर में भी है, वहां भी उसने किसी कांड को अंजाम दिया था, लेकिन बाद में मामला रफा-दफा हो गया। अब चंपावत पुलिस इस मामले में ऊधमसिंहनगर पुलिस से भी जानकारी जुटा रही है। आरोपी पति कुलदीप सिंह बिष्ट और सास हीरा देवी जेल में हैं। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।