उत्तराखंड में यातायात के लिए जारी हुए नए नियम, बाहरी राज्यों से आने वाले भी पढ़ लें ये खबर
उत्तराखंड में सफर करने के लिए नए नियम। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है।
Jun 22 2021 6:33PM, Writer:Komal Negi
राज्य में धीरे-धीरे कोविड का असर कम होता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले तक दूसरी लहर से जूझ रहे उत्तराखंड में अब कोरोना का कहर कम हो गया है। बीते कई दिनों से राज्य की सड़कें सुनसान पड़ी हुई थीं मगर अब धीरे-धीरे सब सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच यातायात भी पटरी पर वापस आता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की सूनी सड़कों पर एक बार फिर से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद बाहरी राज्यों से भी कई लोग उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा यातायात के लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में सफर करने वाले लोगों के लिए यह बेहद जरूरी खबर है। अगर आप भी बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। ऐसे में अब बाहर के राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों एवं प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा चलिए आपको बताते हैं कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को आखिर किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम नागरिकों को अपनी 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा और इसी के साथ में स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना भी आवश्यक होगा। आगे पढ़िए
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बाहरी राज्यों से आने वाले लोग http://smartcitydehradun.uk.gov.in इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना पंजीकरण और नेगेटिव रिपोर्ट के उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे लोग जो गढ़वाल से कुमाऊं एवं कुमाऊं से गढ़वाल के लिए यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं उनको नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मगर उनको भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। बिना पंजीकरण के उनको राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कर्फ्यू में ढील देने के बाद उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से और उत्तराखंड से भारी राज्यों में बसे एवं टैक्सी का संचालन शुरू हो चुका है। ऐसे में बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले तमाम बस एवं टैक्सी के ड्राइवर, कंडक्टर को 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले से कोई भी व्यक्ति अगर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख करता है तो समस्त यात्रियों को अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर अथवा आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इन 5 जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वाले लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी।