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31 मार्च से पहले ये 5 काम निपटा लें...वरना होगी बड़ी मुश्किल !

Mar 16 2017 9:34PM, Writer:मीत

31 मार्च 2017 इस फाइनेंशियल इयर का आखिरी दिन होगा। ऐसे में हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपको 31 मार्च से पहले 5 बड़े काम जरूर निपटा लेने चाहाइ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परेशानी में घिर सकते हैं। हो सकता है कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाए। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ना भूलें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 31 मार्च, 2017 असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि अगर आपने इस डेडलाइन के अंदर रिटर्न फाइल नहीं किया तो तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट 2014-15 के लिए आपका रिटर्न लेने करने से मना कर सकता है। इसके अलावा टैक्स को बचाने के लिए निवेश करना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको 2016- 17 असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्‍स बचाने के लिए निवेश और खर्च करना है तो ये खर्च और निवेश आपको 31 मार्च, 2017 से पहले-पहले करना होगा।

अगर आप 31 मार्च के बाद कोई निवेश करते हैं तो इस पर आपको 2016-17 के लिए टैक्‍स में छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर अभी भी आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट बचे हैं तो 31 मार्च से पहले पहले रिजर्व बैंक के कार्यालय में जाकर नोट जरूर बदल लें। 31 मार्च के बाद से आप पुराने नोट नहीं बदल पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि 31 मार्च से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट में रुपया जमा करा लें। इस बात के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये जमा कराना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में आपको अपने पीपीएफ में 31 मार्च से पहले रुपया जरूर जमा करा देना चाहिए। वरना आप पर 50 रुपये की पेनल्‍टी लगेगी। पीपीएफ के अलावा एनपीएस में भी रुपया जमा कराना ना भूलें। इस तरह से एनपीएस टियर 1 खाते को एक्टिव रखने के लिए कम से कम 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जरूरी है।


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