उत्तराखंड में कोरोनावायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी..2 मिनट में पढ़ लीजिए
भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओमीक्रोन को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पढ़िए...
Jan 11 2022 9:06PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
इस वक्त भारत समेत पूरे विश्व में COVID के नए वेरिएंट Omicorn ने कोहराम मचा रखा है। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओमीक्रोन को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।
New Covid-19 Guidelines Applied from 12 January 2022:
Night curfew: उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। नाइट कर्फ्यू की अवधि में केवल यह सेवाएं संचालित रहेंगी-
चिकित्सालय नर्सिंग होम क्लीनिक और टेलीमेडिसिन सेवाएं।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र और अन्य दवाओं की दुकानें।
ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें।
चिकित्सा प्रयोगशाला और सैंपल संग्रह केंद्र।
फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।
पशु चिकित्सा अस्पताल औषधालय क्लीनिक पैथोलॉजी लैब वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
Covid-19 के संक्रमण को रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान जिनमें होम केयर प्रोवाइडर डायग्नोस्टिक्स सप्लाई चेन फॉर्म्स आदि शामिल हैं।
दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां।
एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान। आगे पढ़िए...
ये पब्लिक यूटिलिटीज यथावत संचालित रहेंगी
तेल और गैस क्षेत्र जिनमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि।
बिजली ऑफिस, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, राज्य में नगर पालिका स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन।
इसके अलावा टेलीकॉम और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के सहित दूरसंचार डीटीएच और इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि जन सुविधा भी संचालित रहेंगी।
कर्मचारियों एवं वाहनों का कोबिट कर्फ्यू सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन प्लंबर को अपने व्यावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में छूट रहेगी।
राज्य में बाजार और समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6:00 बजे से रात को 10:00 बजे तक खुलेंगे।
राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इससे संबंधित समस्त गतिविधियां को भी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा।
राज्य में स्विमिंग पूल वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदानों को को भी प्रोटोकॉल के साथ खोलने की उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी। आगे पढ़िए...
शैक्षिक संस्थानों के लिए गाइडलाइन्स:
राज्य में आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 12th के सभी शिक्षण संस्थान दिनांक 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए गाइडलाइन्स:
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनेशन कि दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।।
राज्य में कोविड प्रबंधन की निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करके भी 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।