image: Gufran of Haridwar Laxar sentenced to life imprisonment

उत्तराखंड: पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले पति को मिली उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना भी लगा

पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे पति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
Mar 11 2022 12:33PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

लक्सर कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जी हां, क्रूर पति ने बेरहमी से 2019 में अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष के सभी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव निवासी गुफरान ने अपनी पुत्री शाइस्ता की शादी 2009 में लक्सर क्षेत्र के ही मखियाली गांव निवासी फुरकान के साथ की थी। ससुराल में 15 मार्च 2019 की रात्रि शाइस्ता की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे हत्याकांड में पीड़ित पिता गुफरान ने शाइस्ता के पति फुरकान, ससुर, उसके बहनोई मेहरबान, फूफा अशरफ और बुआ रईसा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पति फुरकान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया था। पुलिस ने फुरकान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एक वर्ष के बाद फुरकान जमानत पर जेल से बाहर आ गया। वहीं, मामला अपर जिला जज न्यायालय में चल रहा था। मामले की सुनवाई में आज अपर सत्र न्यायाधीश नीलम पात्रा ने आखिरकार आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।


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