image: Link aadhar card and kyc to your bank account -0417

पीएम मोदी की वॉर्निंग...30 अप्रैल तक ये काम निपटा लें...वरना ब्लॉक होगा बैंक अकाउंट !

Apr 12 2017 3:17PM, Writer:मीत

जिन लोगों ने किसी बैंक में जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खाते खोले हैं, ऐसे लोगों को 30 अप्रैल तक अपनी केवाईसी डीटेल्स और आधार नंबर बैंक में किसी भी हाल में जमा करवानी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पीेम मोदी आप पर भी एक्शन ले सकते हैं और आपका खाता ब्लॉक हो सकता है। जी हां बताया जा रहा है कि भारत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और इस बीच बैंकों का सिस्टम ठीक करने के लिए पीएम मोदी ने ये फैसला लिया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने बैंक की ब्रांच में अपनी केवाईसी डिटेल और आधार कार्ड की डिटेल जरूर जमा करा दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस बारे में बयान भी आया है। डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने सभी बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

आपको अपने बैंक अकाउंट को आगे भी चलाने के लिए अब केवाईसी डिटेल और आधार कार्ड की कॉपी अपने बैंक में जमा करवानी होगी। खातों सही संचालन के लिए 30 अप्रैल तक फॉरन टैक्स कॉम्प्लायंस ऐक्ट यानी एफएटीसीए के नियमों के तहत सारी जरूरी जानकारियों को सेल्फ सर्टिफाइ भी करना होगा। कहा जा रहा है कि अगर बैंक अकाउंट होल्डर ये डीटेल्स सेल्फ सर्टिफाइ करने में नाकामयाब रहे तो बैंक के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा, जो कि आपको काफी महंगा पड़ सकता है। हालांकि इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपको फिर से अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है तो अपनी डीटेल्स किसी भी हाल में जमा करवानी होगी। तभी आपका बैंक अकाउंट फिर से चल सकेगा। ये प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के अंतर्गत आते हैं।

आपको यहां जरूरी जानकारी ये भी दे दें कि जुलाई 2015 में भारत और अमेरिका ने एफएटीसीए पर साइन किए थे। ये अमेरिका का नया कानून है जिसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि इस कदम से टैक्स चोरों के बारे में जानकारी मिल सकेगी और एक दूसरे को साझा की जा सकेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से खाताधारकों से सेलफ सर्टिफाइड डीटेल्स हासिल करने के लिए कहा है। ये कदम इसलिए भी उठाया जा रहा है, जिससे 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खोले गए खातों को नियमों के दायरे में रखा जा सके। लग रहा है कि पीएम मोदी लगातार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करते जा रहे हैं।


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