image: Is there any problem with your base or PAN card

आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई गड़बड़ी है ?...तो ये खबर आपके लिए है

May 4 2017 1:42PM, Writer:मोहम्मद जलीश

अगर आप आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाना चाहते हैं और दोनों में ही आप के नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने ऐसे लोगों की मुश्किलें आसान कर दी हैं। अब ऐसे लोग भी अपने पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करा पाएंगे। दरअसल सरकार ने वित्तीय गड़बड़ियों को दूर के लिए आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए लोगों को 1 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। हाल ही में इन दोनों में नाम की अलग-अलग स्पेलिंग के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिसे देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया था कि लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। ऐसे में जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किया जा सकता है। पैन कार्ड होने का मतलब ये है कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप अपने पैन कार्ड को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खास तौर से बैंकिंग में आपको काफी परेशानी आ सकती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि पैन कार्ड के रिजेक्ट होने से कौन-कौन सी परेशानी आपको आ सकती है।

पैन कार्ड का इस्तेमाल आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने में करते हैं। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी आपके सामने आ सकती है। मतलब साफ है कि अगर आपने जुलाई तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो पैन कार्ड रिजेक्ट होने की सूरत में आप वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है या आपका आधार नंबर नहीं आया है तो फिलहाल आप आधार कार्ड के आवेदन का 28 अंकों का आधार एनरोलमेंट आईडेंटीफिकेशन नंबर भी दे सकते हैं लेकिन आपके पास आधार नंबर भी नहीं है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जब तक आप आधार का आवेदन नहीं करेंगे तब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर फाइल करने में होने वाली देरी की वजह से आपको ब्याज भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे पहले जरुरी ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए क्यों कि ये आपके लिए फायदेमंद है।

अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में दर्ज जानकारियों में कोई अंतर है तो भी आपको इसको लिंक्ड कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि दोनों के नंबर में कोई फर्क, या फिर जन्मतिथि या फिर पते में फर्क है तो इसे भी आपको एक जुलाई से पहले ठीक कराना होगा। अगर आपका पैन नंबर और आधार नंबर जोड़ने का काम सरकार की तरफ से तय वक्त में पूरा नहीं किया जाता है तो आपको आवंटित पैन नंबर अमान्य हो जाएगा और इस सूरत में भी आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप चाहते हैं कि भवष्य में पैन कार्ड, आधार कार्ड और इससे जुड़ी सुविधाओं को लेने में कोई दिक्कत नहीं आए तो आपको अभी से ये सारे काम करा लेने होंगे। वैसे जुलाई तक का वक्त आपके पास है। इससे पहले आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यकीनन आपकी पेरेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में वक्त रहते इस काम को निपटा लीजिए यही आपके लिए बेहतर रहेगा।


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