अब उत्तराखंड में आप अपने घर में खोल सकते हैं बार, जानिए कैसे मिलेगा लाइसेंस
घर में बार खोलने के लिए लोग महज 12 हजार रुपये में लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं।
Oct 5 2023 3:08PM, Writer:कोमल नेगी
उत्तराखंड में शराब के शौकीनों को अब बार-पब का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
You can open a bar at home in Uttarakhand
वो अपने घर में ही बार खोल सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। नई आबकारी नीति में इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। घर में बार खोलने के लिए लोग महज 12 हजार रुपये में लाइसेंस ले सकेंगे। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लोग अपने उपयोग के लिए घरों में बार खोल सकेंगे। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा, साथ ही शराब के शौकीनों को बार खोलने का अधिकार मिल जाएगा। नई आबकारी नीति 2023-24 कुछ समय पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन घर में बार खोलने का पहला लाइसेंस अब जारी हुआ है। घर में बार खोलने के लिए आबकारी नीति में दी गई औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। इन्हें पूरा करने के बाद आबकारी विभाग निजी उपयोग के लिए बार का लाइसेंस जारी करेगा।
बार का लाइसेंस लेने वाले को हर साल 12 हजार रुपये बतौर फीस जमा करने होंगे। लाइसेंस लेने वाला शख्स एक निश्चित मात्रा में शराब अपने घर में रख सकता है। भारत में निर्मित शराब की मात्रा 9 लीटर रखी गई है, जबकि विदेशी मदिरा इंपोर्टेड को 18 लीटर तक रखा जा सकता है। साथ ही 9 लीटर वाइन और 15.6 लीटर बीयर भी लाइसेंसधारी रख सकता है। बार परिसर में वह निजी रूप से ही शराब का उपयोग कर सकता है। लाइसेंस लेने वाले को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बार परिसर में 21 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि लोग बार का लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नई आबकारी नीति में इसे लेकर खास प्रावधान किया गया है।