image: New Scrap Policy Implemented in Dehradun

देहरादून वाले ध्यान दें, पुराने कार को स्क्रैप में दीजिए, नई कार पर पाएं 50 हजार की छूट

आप भी अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैपिंग सेंटर में देकर कबाड़ का पैसा लेने के साथ ही नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं।
Nov 17 2023 3:58PM, Writer:कोमल नेगी

देहरादून संभाग में नई स्क्रैप पॉलिसी लागू कर दी गई है।

New Scrap Policy in Dehradun

इसके लागू होने से वाहन मालिकों को कई फायदे होंगे। नीति के तहत वाहन मालिक अपने 15 साल पुराने वाहन कबाड़ के तौर पर स्क्रैप सेंटर में दे सकेंगे। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये भी बताते हैं। जो भी वाहन मालिक अपने वाहन स्क्रैप सेंटर में देंगे, उन्हें स्क्रैप की कीमत के अलावा सेंटर 25 प्रतिशत टैक्स छूट का सर्टिफिकेट भी देगा। इस सर्टिफिकेट के जरिए नया वाहन खरीदने पर टैक्स में 25 फीसदी या अधिकतम 50 हजार रुपये की छूट वाहन स्वामी को दी जाएगी। बता दें कि अक्टूबर में राज्य कैबिनेट ने स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इसे 7 नवंबर को दून संभाग में लागू कर दिया गया। योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, ये भी नोट कर लें। इसके लिए अपनी पुरानी कार को रुड़की में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसेलिटी सेंटर पर ले जाएं।

वहां पर कार देकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इस प्रमाण पत्र को नई कार लेते समय एजेंसी या आरटीओ कार्यालय में जमा करें। इससे टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि नया वाहन खरीदने पर प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इससे टैक्स में 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की छूट मिल सकेगी। वहीं व्यवसायिक वाहनों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। पॉलिसी के नियमों के तहत साल 2003 से पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर पुराना टैक्स और जुर्माना 100 फीसदी माफ होगा। वर्ष 2003 से 2008 के बीच के वाहनों का पुराना बकाया टैक्स 50 प्रतिशत व जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट होगी। 2008 के बाद के व्यावसायिक वाहनों में पुराने बकाया टैक्स में कोई छूट नहीं होगी, हालांकि उसके जुर्माने पर 50 प्रतिशत छूट होगी। इस तरह अगर आप अपने पुराने वाहन को बेचकर नया खरीदना चाह रहे हैं तो अब सरकार इसके लिए आपको 50 हजार रुपये तक की विशेष छूट देगी।


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