उत्तराखंड में जंगली जानवर के हमले में मौत पर मिलेगा 6 लाख का मुआवजा, अधिसूचना जारी
अगर किसी ने मुआवजे के लालच में अपने परिजन, बुजुर्ग, बीमा, विकलांग या मानसिक रूप से असंतुलित शख्स को जंगल में भेजा तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि केस दर्ज होगा।
Jan 20 2024 2:24PM, Writer:कोमल नेगी
उत्तराखंड में जंगली जानवर जंगलों से निकल कर इंसानी बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं। मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में रोष है।
Compensation Of 6 Lakh On Death Due To Wildlife Attack
वन्यजीवों के हमले की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। अब वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर चार लाख रुपये की जगह छह लाख का मुआवजा मिलेगा। फसलों, मकानों, पशुओं के नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा। मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है। इसके तहत स्थानीय जनप्रतिनिधि व वन विभाग के कर्मियों की पुष्टि के बाद 48 घंटे के भीतर मानव हानि पर 30 प्रतिशत, पशु हानि पर 20 प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। वहीं, फसलों के हानि की घटना की सूचना दो दिन के भीतर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप से देनी होगी, जिस पर जांच के बाद 15 दिन के भीतर मुआवजा मिल जाएगा।
मुआवजे की राशि राज्य आपदा मोचन निधि और मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि से मिलेगी। अगर किसी ने मुआवजे के लालच में परिवार के सदस्य, बुजुर्ग, बीमा, विकलांग या मानसिक रूप से असंतुलित शख्स को जंगल में भेजा तो उसे मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजे के दावे के अवैध होने की पुष्टि पर मुकदमा दर्ज होगा। जिन जानवरों के हमले पर मुआवजा मिलेगा, उनके बारे में भी बताते हैं। बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकडबग्घा, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, मधुमक्खी, ततैया, लंगूर और बंदर से मानव को हानि होने पर मुआवजा मिलेगा। बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकडबग्घा, जंगली सुअर, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप से पशुओं को हानि होने पर भी मुआवजा मिलेगा। जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, काकड़, सांभर, चीतल, लंगूर और बंदरों से फसलों को हानि होने पर व जंगली हाथी व तीनों प्रजाति के भालुओं से मकान को हानि होने पर मुआवजा मिलेगा।
मानव क्षति का प्रकार मुआवजा राशि (रुपये में)
साधारण घायल - 15,000-16,000
गंभीर घायल - 1,00,000
आंशिक रूप से अपंग- 1,00,000
पूर्ण रूप से अपंग- 3,00,000
हमले में मृत्यु होने पर- 6,00,000
(आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे)
पशुओं को हानि होने पर इतना मुआवजा
पशु के प्रकार - मुआवजा राशि (रुपये में)
गाय, जबू व जुमो- 37,500
बकरी, भेड़, सुअर- 5,000
ऊंट, घोड़ा, बैल आदि- 32,000
बछड़ा, गधा, खच्चर, हेफर, टट्टू- 20,000
तीन वर्ष से अधिक आयु की भैंस- 37,500
घोड़ा, खच्चर - 40,000
तीन वर्ष से अधिक आयु के बैल- 32,000
गाय की बछिया, भैंस का पडुवा- 20,000
फसलों को हानि होने पर इतना मुआवजा
फसल का प्रकार - मुआवजा राशि (रुपये में)
गन्ना संपूर्ण फसल - 25,000 प्रति एकड़
धान, गेहूं, तिलहन संपूर्ण फसल- 15,000 प्रति एकड़
बाकी सभी फसलों की क्षति पर- 8,000 प्रति एकड़
जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू से मकान को हानि पर इतना मुआवजा
मकान का प्रकार - मुआवजा राशि (रुपये में)
पक्का मकान पूर्ण क्षति - 1,50,000
कच्चा मकान पूर्ण क्षति- 1,30,000
कच्चा मकान आंशिक क्षति - 20,000
झोपड़ी आदि से निर्मित आवास क्षति- 8,000
पक्के मकान की चहारदीवारी की क्षति या मकान को आंशिक क्षति- 15,000