उत्तराखंड: विरोध प्रदर्शन में संपत्ति का किया नुकसान, तो उपद्रवी से होगी वसूली.. पेश होगा विधेयक
CM पुष्कर सिंह धामी की केबिनेट में "उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक" आज पेश होगा..
Feb 26 2024 6:59AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी।
Public and Private Property Damage Recovery Bill
उत्तराखंड सरकार 26 फरवरी (सोमवार) से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 'उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' पेश करने की तैयारी में है। इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार 26 फरवरी (सोमवार) से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 'उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक' पेश करने की तैयारी में है।
उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नुकसान की भरपाई के लिए एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 2020 में इसी तरह का विधेयक पारित कर चुकी है। अब उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी की केबिनेट में "उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक" पेश कर विधेयक पारित करने की तैयारी है।