Uttarakhand Lok Sabha Election 2024: आज से आचार संहिंता लागू होते ही बदल जाएंगे ये नियम
लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही देशभर में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी।
Mar 16 2024 2:51PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा आज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। जिसके बाद से बदल रहे हैं ये नियम।
Uttarakhand lok sabha election 2024 code of conduct
आज दोपहर 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम का ऐलान करने वाला है। जिसके बाद से देशभर में आचार संहिता लागू कर दी जाएगी और चुनाव प्रचार के साथ-साथ काम में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जो निम्न है :-
1. प्रदेश के सभी सरकारी संपत्तियों से 24 घंटे के भीतर सभी प्रचार सामग्री, बैनर पोस्टर एवं पंफ्लेट हटा दिए जाएंगे। सभी सरकारी सभागारों, कार्यालयों और अधिकारियों के कक्षों में लगी सभी जीवित राजनैतिक महानुभावों की फोटो हटा दी जाएगी। केवल देश के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की फोटो लगी रहेगी।
2. जो निर्माण कार्य या कोई अन्य कार्य का टेंडर या उनका कार्यादेश जारी हो चुका हो और अभी तक उनका कार्य शुरू नहीं हो पाया वह भी अब से शुरू नहीं होगा। तथा ऐसे काम जो शुरू हो चुके होंगे वो विधिवत जारी रहेंगे। आगे पढ़िए...
3. 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, पंफ्लेट जो भी लोक सम्पतियों बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खम्बे, अंडरपास इत्यादि पर लगे होंगे उन्हें हटाया जाएगा।
4. कोई भी व्यक्ति अपने निजी भवन पर लिखित अनुमति के बाद ही बैनर, झंडा, कटआउट इत्यादि लगा सकता है। जिनकी अधिकतम संख्या 3 होगी। इसकी जानकारी रिटर्निंग अफसर को देनी होगी अन्यथा 500 का जुर्माना भरना पड़ेगा।
5. अपने निजी वाहन पर किसी राजनितिक पार्टी का झंडा या स्टीकर लगा सकता है बशर्ते वह किसी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न कर रहा हो। आगे पढ़िए...
6. यदि कोई दुपहिया वाहन से चुनाव प्रचार करेगा तो उसे आरओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिसके तहत एक झंडा लगाने की छूट दी जाएगी। साथ ही किसी भी ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर किसी प्रकार के बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ वैध प्रचार वाहन पर ही केवल एक झंडा (1×0.5 फीट) लगाने की अनुमति है। वाणिज्यिक वाहनों पर प्रचार सामग्री की अनुमति नहीं है।
7. दूपहिया वाहन से प्रचार के लिए आरओ से अनुमति जरूरी होगी, जिस पर एक झंडा लगाने की छूट होगी। ई-रिक्शा, तिपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन पर भी कोई बैनर अनुमन्य नहीं है। यदि ऐसा वाहन वैध प्रचार वाहन है तो उस पर केवल एक झण्डा (1×0.5 फीट) अनुमन्य है।
8. मतदाता पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूरी तक वाहन ले जा सकते हैं अथवा पोलिंग बूथ से 100 मीटर में केवल निर्वाचन संबंधी अधिकारी, कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों का मोबाइल इस्तेमाल वर्जित है।