उत्तराखंड: देवभूमि शर्मसार, 7 साल की मासूम भांजी के साथ कलयुगी मामा ने की दरिंदगी
यूएसनगर में मुंहबोले मामा पर सात साल की मासूम से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना के बाद बच्ची ने अपनी माँ को पूरी जानकारी दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
Apr 26 2024 5:17PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
23 अप्रैल को आरोपी मनीष उनके गांव आया था और शाम के समय उनकी सात वर्षीय पुत्री को कुछ सामान दिलाने के बहाने एक बाग में ले गया और फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद फरार हो गया।
Seven Year Old Girl Raped Brutality By So Called Uncle in U.S Nagar
जिस तरह देशभर से मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। इससे ये लगता है कि आजकल की युवा पीढ़ियों को आखिर हो क्या गया है? आखिर वो अपने भविष्य को किस अन्धकार की और धकेल रहे हैं। मामला उधमसिंह नगर के जसपुर का है जहाँ एक मुंह बोले मामा ने 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया है। खून से सने कपड़ों में जब माँ ने देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।
चीज दिलाने के बहाने ले गया जंगल
एक व्यक्ति ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसकी बहन की शादी पास के ही एक गांव में हुई है और उसकी बहन के घर के सामने आरोपी मनीष पुत्र वीर सिंह का घर है का घर है। इसके चलते मनीष का उसकी बहन के घर आना-जाना रहता है, बच्चे उसे मामा कहकर बुलाते हैं। आरोप है कि मनीष 23 अप्रैल को उसके गांव आया था और शाम के समय उसकी सात वर्षीय पुत्री को चीज दिलाने के बहाने एक बाग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया फिर फरार हो गया।
बच्ची खून से लथपथ कपड़ों में पहुंची घर
जब माँ ने बच्ची के घर पहुंचने पर खून से सने कपड़े देखे तो उससे पूछताछ की। बच्ची ने सब सच बता दिया फिर इसके बाद बच्ची की मां ने पिता को इस घटना की जानकारी दी। बुधवार को बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी मनीष पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोपी के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 एबी /363 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसपर कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में कार्रवाई करते हुए पॉक्सो आरोपी मनीष कुमार को उसी के घर के रास्ते से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।