Uttarakhand: 65 वर्षीय रेपिस्ट ताऊ को 20 साल की सजा, दिव्यांग भतीजी को बनाया था हवस का शिकार
विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय, चंपावत ने नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप में पीड़िता के ताऊ को 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
May 23 2024 12:15PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
वर्ष 2022 में गांव की रहने वाली 15 वर्षीय दिव्यांग को उसी के 65 वर्षीय ताऊ ने हवस का शिकार बनाया था। आरोपी ताऊ ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
Court Sentenced Rapist Uncle To 20 Years Imprisonment
रिश्तों को शर्मशार करने वाला ये मामला दिसंबर साल 2022 क्षेत्र लोहाघाट के एक गांव का है जहाँ 15 वर्षीय दिव्यांग को उसी के 65 वर्षीय ताऊ ने अपनी हवस का शिकार बनाया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भतीजी को इसके बारे में किसी को भी बताया तो जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने आप बीती माँ को बताई जिसके बाद राजस्व पुलिस में ताऊ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
लम्बे समय के बाद मिला न्याय
मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। लम्बे समय के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार की कोर्ट दोषी को पॉक्सो के तहत 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 323 (चोट पहुंचाना), 504 (अपमान) और 506 (धमकी) के तहत तीन माह का साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है और यह तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।