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उत्तराखंड: दोपहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई

दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वालों को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाही की जाएगी।
Jun 10 2024 7:42PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

डबल हेलमेट की कवायद एक बार फिर से शुरू की जा रही है। यह नियम वर्ष 2016 से राज्य में लागू है लेकिन यह पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में हेलमेट के साथ ही, चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट के नियम को भी सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया गया है।

Helmet is Compulsory For Pillion Rider Too in Uttarakhand

यदि आपके दोपहिया वाहन पर दो लोग जा रहे हैं तो अब आपके पीछे बैठे सवारी को भी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना पड़ेगा। पूर्व में लागू हुए इस नियम को राज्य सरकार दुबारा से अनिवार्य करने जा रहा है। आज सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग को इस दिशा में तत्काल कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट के नियम को भी सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया गया है।

जीरो एक्सीडेंट राज्य के विजन से करें काम

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उत्तराखंड को 'जीरो एक्सीडेंट' राज्य के विजन के साथ काम करें तथा उत्तराखंड के सीमा क्षेत्र और सभी प्रमुख मार्गों पर एनपीआर कैमरों के साथ ही शहरों में ड्रोन कैमरों की मदद से यातायात व्यवस्था की निगरानी की जाए। इसके आधार पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाए।
मुख्य सचिव ने हादसों में घायलों की सुरक्षा और त्वरित उपचार सुविधा पर जोर देते हुए, हिट एंड रन और गुड़ समेरिटन योजना के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए । साथ ही राज्य के मार्गों पर वैज्ञानिक तरीके से गति सीमा के निर्धारण की कार्ययोजना को जल्द तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए गए।


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