image: Murderer of BJP Leader Son Sentenced Life Imprisonment

Uttarakhand: ट्रक से कुचलकर की थी BJP नेता के बेटे की हत्या, अब मिला आजीवन कारावास

दरिन्गादी की हद तक जाकर हत्या के दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।
Aug 9 2024 11:06AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीजेपी नेता के बेटे की ट्रक से कुचलकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में कोर्ट में 14 गवाह पेश किए गए थे।

Murderer of BJP Leader's Son Sentenced Life Imprisonment

मनोज चौधरी और उनका परिवार 6 दिसंबर 2016 को भूरारानी स्थित अपनी फ्रूट फैक्ट्री में गए थे। उन्हें सूचना मिली थी कि अकाउंटेंट संदीप राय ने कंपनी के पैसे में गड़बड़ी की है। 5 दिसंबर को हुई जांच में पुष्टि हुई कि संदीप ने काफी पैसे हेराफेरी की है। मनोज ने इस मामले की शिकायत उपेंद्र चौधरी (वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा) से की और मुकदमा दर्ज कराने की बात की। संदीप ने अगले दिन तक सभी पैसे वापस करने का आश्वासन दिया था। 6 दिसंबर को जब मनोज चौधरी अपने परिवार के साथ फैक्ट्री के बाहर दुकान में खड़े थे उसी समय संदीप भी वहां आ गया। उसने पैसे जमा करने की बात कही जिससे मनोज गुस्से में आ गया। संदीप ने फैक्ट्री के बाहर खड़े ट्रक की चाबी लेकर ट्रक से मनोज और उनके परिवार को रौंदने की कोशिश की।

आठ साल बाद मिली दोषी को सजा

इस घटना में मनोज का भतीजा उत्कर्ष की मौके पर मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गईं, संदीप घटना के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मनोज की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302, 307 और 406 के तहत मामला दर्ज कर संदीप को गिरफ्तार कर लिया। मामला तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की कोर्ट में चल रहा था, जहां 14 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 307 के तहत 10 साल की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना, और धारा 406 के तहत तीन साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।


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