image: 10 Percent Reservation applied For Uttarakhand State Agitator

Uttarakhand News: सभी नई भर्तियों में राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के लिए 10% आरक्षण लागू, अधिसूचना जारी

राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना के बाद अब सभी भर्ती विज्ञापन बदले जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
Aug 21 2024 7:45PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

नए आरक्षण प्रावधान की अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में भर्ती विज्ञापनों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है।

10 Percent Reservation applied For Uttarakhand State Agitator

उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण की अधिसूचना लागू होने के बाद, अब सभी भर्तियों के विज्ञापन संशोधित किए जाएंगे। कई विभागों ने पहले ही अपने अधियाचन आयोगों को भेजे थे, लेकिन आरक्षण लागू होने के कारण विज्ञप्ति जारी होने से पहले ही उन्हें संशोधित करना अनिवार्य हो गया है। जिन भर्तियों के अधियाचन अभी तक आयोगों को नहीं भेजे गए, वे अब नए आरक्षण प्रावधानों के साथ ही भेजे जाएंगे। कार्मिक विभाग लोअर पीसीएस भर्ती समेत अन्य भर्तियों में भी इन बदलावों को शामिल करेगा। रविवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने क्षैतिज आरक्षण से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।

नए कानून के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ा

अब प्रदेश के सभी चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। इससे पहले की सरकारों में केवल एक आश्रित को यह लाभ मिलता था, जिसमें पुत्र या विवाहित पुत्री का जिक्र होता था। नए कानून के तहत परित्यक्ता, विधवा, तलाकशुदा पुत्री भी इस आरक्षण के दायरे में आएंगी। प्रवर समिति के सभी संशोधनों को एक्ट में शामिल किया गया है, जिससे आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्य आंदोलनकारी क्रांति कुकरेती ने सरकार से आग्रह किया है कि अधियाचन में यह संशोधन जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि आगामी भर्तियों में इस आरक्षण का लाभ मिल सके।


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