Uttarakhand News: शराब पीकर ड्राइव करने वालों की अब खैर नहीं, निरस्त होगा DL.. 1 साल तक नहीं होगा आवेदन
उत्तराखंड परिवहन विभाग ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अब ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सीधे तौर पर निरस्त किया जाएगा।
Oct 12 2024 3:13PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
DL निरस्त किये जाने के साथ-साथ 12 महीने तक नया लाइसेंस बनाने के लिए वे आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। जनवरी से अगस्त तक 1800 डीएल निलंबित किए जा चुके हैं। इस कदम से विभाग सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
License Will Be Canceled For Drunk Driving in Uttarakhand
उत्तराखंड में अब शराब पीकर अंधाधुंध गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। परिवहन विभाग ने ऐसे चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है, जिसमें न केवल वाहन का चालान किया जाएगा, बल्कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी तुरंत निरस्त किया जाएगा। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा से संबंधित छह अपराधों के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। पहले लाइसेंस को तीन या छह माह के लिए निलंबित किया जाता था, लेकिन अब इसे निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित चालक 12 महीनों तक नया लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा।
अगस्त तक 1800 DL हो चुके निलंबित
आरटीओ ने जानकारी दी है कि इस वर्ष जनवरी से अगस्त तक 1800 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से गाड़ी चलाने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वालों को लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई में सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा। हालांकि दुपहिया पर हेलमेट न पहनने और ट्रिपल राइडिंग करने पर लाइसेंस का निलंबन तीन माह के लिए पूर्व की तरह ही लागू रहेगा।
इन अपराधों पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित और निरस्त
शराब पीकर गाड़ी चलाना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और तीन लोगों को एक बाइक पर बिठाना शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी अपराध को करता है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जा सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ड्राइवरों को इन नियमों का पालन करना चाहिए और सड़क पर सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं।