उत्तराखंड: नए साल पर सैलानियों का जोरदार स्वागत, 7 दिन चौबीसों घंटे खुले रहेंगे होटल
उत्तराखंड में नए साल पर रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति दी गई है, 5 दिन पहले ही पैक होने लगे हैं उत्तराखंड के अधिकांश हिलस्टेशन..
Dec 29 2024 10:23AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड में पखवाड़े भर से हो रही बारिश-बर्फबारी ने लोगों में नए साल के स्वागत को लेकर उत्साह को चौथे आसमान पर पहुँचा दिया है। उत्तराखंड में लगातार उमड़ रही सैलानियों की भीड़ के मद्देनजर अब उत्तराखंड सरकार भी सैलानियों के जश्न को लेकर पूरी तरह से तैयारियों के मूड में है। यही वजह है कि 31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों को जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी की जा रही है।
Hotels will open 24 hours for new year 2025 week
31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ जुट चुकी है। 5 दिन पहले ही नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, चकराता, चोपता, कौसानी और औली जैसे स्थलों पर होटल और होम स्टे पैक हो चुके हैं। स्थिति ये है कि हिमाचल के मनाली और शिमला में जाम के कारण पर्यटक उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों की तरफ रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड दुकान और स्थापना (रोजगार, विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
अतिथि देवो भव:
पर्यटकों के भारी उत्साह और स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों की उम्मीदों को देखते हुए राज्य सरकार भी इस खास मौके को भुनाने में जुट गई है। तमाम शहरों में जहां जाम से पर्यटकों को बचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं तो पर्यटकों के आनंद को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा के भी तमाम कदम उठाए गए हैं। पर्यटक निर्बाध रूप से नए साल का स्वागत कर सकें इसके लिए सरकार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पर्यटकों को देर रात तक जश्न मनाने के लिए छूट देने पर भी काम कर रही है।
पर्यटकों से गुलजार पहाड़
नववर्ष और उत्तराखंड के कई स्थानों में बर्फबारी को देखते हुए माना जा रहा है कि पर्यटक काफी संख्या में उत्तराखंड का रुख करेंगे। जिस हिसाब से होटल और होम स्टे की बुकिंग हो रही है, वो भी उत्तराखंड के पर्यटकों से गुलजार रहने का इशारा कर रहा है। उत्तराखंड के श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।