उत्तराखंड के ढाई लाख कर्मचारियों को मिली सौगात, त्रिवेंद्र सरकार ने दी खुशखबरी
May 10 2018 3:06PM, Writer:शैल
त्रिवेंद्र सरकार ने उत्तराखंड के सरकारी, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत ढाई लाख से अधिक कार्मिकों के महंगाई भत्ते (DA) में दो फीसद की वृद्धि कर दी है। करीब ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोत्तरी की सौगात मिली है। सातवां वेतनमान ले रहे उत्तराखंड के सरकारी कार्मिकों के महंगाई भत्ते की दर पांच फीसदी से बढ़कर अब सात फीसदी कर दी गयी है। डीए की ये सौगात एक जनवरी 2018 से लागू होगी और अप्रैल महीने तक की भविष्य निधि खाते में आ जाएगी। एक मई से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा जो जून माह के वेतन के साथ आएगा। सेवानिवृत्त और छह माह में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को डीए का नकद भुगतान एक जनवरी से ही होगा।
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बुधवार को उत्तराखंड के वित्त सचिव अमित सिंह नेगी ने महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने के संबंध में वित्त मंत्री प्रकाश पंत के फाइल पर अनुमोदन के बाद आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त मंत्री के अनुसार डीए की किस्त जारी होने से उत्तराखंड के सरकारी खजाने पर 50 से 60 करोड़ रुपये के बीच का सालाना बोझ पड़ने की संभावना है। 01.07.2017 से सरकारी कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। त्रिवेंद्र सरकार के इस निर्णय का लाभ उत्तराखंड के कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों व सातवें पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे कर्मचारियों को मिलेगा।
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पांचवें व छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे सरकारी और स्वायत्त निकायों व उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरें भी संशोधित हो गई हैं। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार पांचवें वेतनमान लेने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की दर 268 प्रतिशत से बढ़ाकर 274 प्रतिशत कर दी गई है। इसी क्रम में छठे वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे कार्मिकों की डीए की दर 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 फीसदी की गई है। उनके डीए में तीन फीसदी का इजाफा हुआ है। प्रदेश सरकार में जो कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना के दायरे में हैं, उनके महंगाई भत्ते के एरियर की 10 प्रतिशत राशि नई पेंशन योजना के खाते में जमा होगी। इतनी ही राशि का भुगतान नियोक्ता के अंश से किया जाएगा। शेष धनराशि कार्मिकों को नकद भुगतानित की जाएगी।