image: Uttarakhand govt will make law to be hanged in minor rape

Video: देवभूमि की बेटियों पर गंदी नज़र डाली तो मिलेगी मौत, जल्द आ रहा है नया कानून

Jul 13 2018 11:12AM, Writer:कपिल

इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है और उसे कानून की शक्ल दी जा रही है। ये कानून कहता है कि अगर उत्तराखंड नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म हुआ, तो दोषी को फांसी की सजा मिलेगी। विधानसभा सत्र में इस कानून को पारित किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तराखंड में बेटियों पर कभी कोई गलत नज़र नहीं डाल पाएगा। राज्य में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। सरकार राज्य इस संबंध में प्रवाधान करेगी। अगले विधानसभा सत्र में इसे पास किया जाएगा। आपको याद होगा कि कठुआ गैंगरेप की घटना के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल में नाबालिग के साथ रेप में फांसी की सजा दिए जाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी।

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इसके तहत 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। इस आधार पर मध्य प्रदेश, पंजाब इस संशोधन को मंजूरी दे चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर कवायद चल रही है। अब अच्छी खबर ये है कि उत्तराखंड में भी ये कानून बनेगा। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है। लेकिन जब रेप के दोषी को मौत की सजा सुनाई जाएगी तो ऐसे अपराध करने वालों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार बच्चियों से बढ़ रहे अपराधों से चिंतित है । इस वजह से सख्त कानून लाने की दरकार है। विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक लाया जायेगा।

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इसके बाद बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा और लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रदेश सरकार जल्द ही ऐसे मामलों के खिलाफ ठोस कानून लाएगी, जिसमें दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान होगा। ये वीडियो देखिए।


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