उत्तराखंड के हर जिले में 48 घंटे के भीतर गठित होगी SIT, हाईकोर्ट का सख्त आदेश
Aug 22 2018 7:30PM, Writer:कपिल
हाल ही में उत्तराखंड में नाबालिग बच्चियों से रेप की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। उत्तरकाशी में जो कुछ भी हुआ, उससे हर कोई हैरान है। यहां तक कि हाईकोर्ट ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अगले 48 घंटों में उत्तराखंड के हर जिले में एसआईटी गठित की जाए। नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाली बलात्कार और हत्या की घटनाओं की तुरंत जांच के लिए SIT का गठन हर जिले में होगा। राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की बैंच ने ये आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक अहम सवाल पूछा है कि आखिर फांसी की सजा के प्रावधान वाला कानून कब तक बनेगा ? दरअसल राज्य सरकार द्वारा हाल ही में इस बात की घोषणा की गई थी। इसके अलवा भी कुछ और खास बाते हैं।
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हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे सभी अपराधों की जांच एसआईटी द्वारा कराई जायेगी।साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं कि 48 घंटों के भीतर एसआईटी का गठन किया जाए। जिला स्तर पर एसआईटी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या सर्किल अधिकारी या निरीक्षक होंगे। इसके अलावा महिला निरीक्षक, मनोविज्ञानी या काउंसलर और महिला सामाजिक कार्यकर्ता भी SIT में शामिल होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार से एक और अहम सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या सरकार उत्तराखंड में बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने से रोकने पर विचार कर रही है ? खैर इन सभी बातों का जवाब अब सरकार को देना है। अगले 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड के हर जिले में SIT गठित करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि एक अच्छी खबर है।