image: Suraj murder case-three accused bail appeal rejected in court

सूरज के हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारीज, आईटीबीपी कर्मियों पर है सूरज की हत्या का आरोप

हल्दूचौड़ में भर्ती रैली के दौरान मारे गए सूरज के हत्यारोपियों को जमानत नहीं मिल सकी, कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी...
Sep 14 2019 3:34PM, Writer:Komal

कुमाऊं को दहलाने वाले सूरज हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को जमानत नहीं मिल सकी। नैनीताल कोर्ट ने आरोपी आईटीबीपी कांस्टेबलों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आईटीबीपी कांस्टेबलों पर नानकमत्ता के रहने वाले सूरज कुमार की हत्या का आरोप है। 24 साल का सूरज आईटीबीपी की भर्ती रैली में हिस्सा लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। बाद में उसकी लाश मिली। पूरा मामला भी बताते हैं। 24 साल का सूरज नानकमत्ता के वार्ड नंबर सात में रहता था। बीती 15 अगस्त को वो आईटीबीपी की भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए हल्दूचौड़ आया था। हल्दूचौड़ में आईटीबीपी 34वीं वाहिनी की भर्ती चल रही थी। 16 अगस्त को सूरज ने दौड़ में हिस्सा लिया और वो सफल भी हो गया था। पर दौड़ के बाद सूरज को किसी ने नहीं देखा। परिजन उसे ढूंढते रहे। 18 अगस्त को सूरज की लाश आईटीबीपी कैंप के बाहर स्थित झाड़ियों में मिली।

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सूरज के दोस्तों ने बताया कि दौड़ के बाद टोकन जमा करने को लेकर सूरज का आईटीबीपी के कुछ अधिकारियों से झगड़ा हो गया था। जिसके बाद सूरज लापता हो गया। क्षेत्रीय लोगों के बढ़ते दबाव के बाद 26 अगस्त को पुलिस ने आईटीबीपी के तीन कर्मचारियों के खिलाफ हत्या और हत्या के बाद शव को छुपाने का केस दर्ज कर लिया था। आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार और कांस्टेबल चंद्रशेखर पर सूरज की हत्या का आरोप है। संदीप यादव राजस्थान का रहने वाला है, जबकि सुरेंद्र कुमार का परिवार हरियाणा में रहता है। तीसरा आरोपी चंद्रशेखर बुलंदशहर का रहने वाला है। शुक्रवार को तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत में पेश की गई थी। कोर्ट ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


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