उत्तराखंड में बाहर आने वालों के लिए सख्त नियम..RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएं
1 हफ्ते के कोविड कर्फ्यू के साथ ही राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए नियम जारी कर दिए हैं।
Jun 7 2021 11:31AM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में अनलॉक की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। यह माना जा रहा था कि सरकार 8 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देगी मगर राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कोविड-19 कर्फ्यू को 15 जून तक और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में 1 हफ्ते और राज्य में सख्ती जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि अब बाहर के राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को भी सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं सभी प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को आखिर किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
1-बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोग अपने साथ 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रख लें क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं मिलेग। स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण और नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी।
2- राज्य के जो भी निवासी गढ़वाल से कुमाऊं एवं कुमाऊं से गढ़वाल यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे उनको किसी भी प्रकार के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। मगर उनको भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
3- उत्तराखंड के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर जिले से कोई भी व्यक्ति अगर पर्वतीय क्षेत्रों और रुख करता है तो समस्त यात्रियों को अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर अथवा आरएटी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इन 5 जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वाले लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री नहीं मिलेगी।
4- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी आर्म्ड फोर्स के अधिकारी उनके परिजनों एवं कर्मचारियों को भी बॉर्डर पर कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी मगर उनको भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
5- हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन हेतु आने वाले बाहरी राज्यों के यात्रियों के वाहनों की क्षमता को 50 प्रतिशत तक कर दिया है। सभी को वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के साथ ही 72 घंटे पूर्व कि rt-pcr नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी।
6- सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ ही सामग्री के परिवहन को लोड करने एवं उतारने की अनुमति है अगर उसका समय रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है।
7 आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को अस्पताल एवं चिकित्सक की पर्ची दिखाने पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी।
8- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ उत्तराखंड में वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी।
9- सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए उत्तराखंड में परिवहन ले जाने की अनुमति है।
10- बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
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