image: Corona Curfew will increase for 21 sep in Uttarakhand

अभी अभी: उत्तराखंड में 21 सितंबर तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कर्फ्यू के दौरान नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे और जो छूट दी गई हैं वह जारी रहेंगी। इसके अलावा शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत दी गयी है
Sep 14 2021 11:23AM, Writer:साक्षी बड़थ्वाल

उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में 21 सितंबर तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे और जो छूट दी गई हैं वह जारी रहेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। वही शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी गई है. खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी बता दें की उत्तराखंड में वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले नामात्र के हैं और केसों की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई है मगर उसके बावजूद भी सरकार किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। इस बार कर्फ्यू में उत्तराखंड सरकार ने तमाम रियायत दी हुई है। पिछली बार की तरह इस हफ्ते भी बाजार 6 दिन सुबह 8 से 9 खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय भी पिछली बार की तरह 100 फीसदी क्षमता से ही संचालित होंगे।

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बता दें की उत्तराखंड सरकार ने राज्य के भीतर आवाजाही में छूट दे दी है। अब बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड में आवाजाही करने में किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है। हालांकि उनको तब भी अपने कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। जिन भी लोगों ने 15 दिन पहले अपनी वैक्सीन की दोनों दोज लगवा ली हों उनको जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन जिनके पास भी कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी आवश्यक है। उत्तराखंड में इसके अलावा शॉपिंग मॉल, जिम समेत सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी पहले की तरह ही संचालित हो रही हैं प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई SOP के अनुसार खोले जाएंगे. वहीं स्कूलों को SOP का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, प्रदेश के सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के साथ खोलने की अनुमति, साथ ही और कोचिंग इंस्टिट्यूटस को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.


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