image: uttarakhand coronavirus guideline 16 january

उत्तराखंड में कोरोनावायरस को लेकर नई गाइडलाइन जारी, 2 मिनट में पढ़ लीजिए

उत्तराखंड में आज शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप भी गाइडलाइन के मुख्य बिंदु पढ़ लीजिए।
Jan 16 2022 7:30PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

उत्तराखंड में कोरोनावायरस संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में आज शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप भी गाइडलाइन के मुख्य बिंदु पढ़ लीजिए।
उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
सभी बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम में सभी गतिविधियां 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही होंगी।
उत्तराखंड में सभी स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क 22 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे।
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित करने की अनुमति होगी।
प्रदेश में राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन 22 जनवरी तक बैन रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
उत्तराखंड में सभी स्कूल 22 जनवरी तक बंद रहेंगे। आगे पढ़िए

कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सेक्शन 52, 16 एवं महामारी अधिनियम 1897 और आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
राज्य में कोविड प्रबंधन की निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करके भी 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।


View More Latest Uttarakhand News
View More Trending News
  • More News...

News Home