उत्तराखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, 5 हजार का लगेगा जुर्माना..पढ़िए नियम
शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा है।
Jun 26 2022 4:39PM, Writer:कोमल नेगी
प्लास्टिक का मोह छोड़ने का वक्त आ गया है। एक जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा।
Single use plastic ban in Uttarakhand from July 1
सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने जा रही है। शहरी विकास विभाग ने सभी निकायों को 28 जून तक खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित करने को कहा है। आप भी इस बात का ध्यान रखें। एक जुलाई से प्लास्टिक का उपयोग करने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पिछले साल ही एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुका है। राज्य के 66 निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की घोषणा कर चुके हैं। शेष निकायों को 28 जून तक ऐसा करने को कहा गया है। अब उन सामानों की लिस्ट भी चेक कर लें, जिनके इस्तेमाल और बिक्री पर 1 जुलाई से रोक लगने वाली है।
इनमें ईयर बड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, थर्माकोल की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे की पैकेजिंग में यूज होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर और 75 माइक्रोन से पतले कैरीबैग शामिल हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये तक का चालान हो सकता है। एक जुलाई से निकायों को चालान और जब्ती का अभियान चलाने को कहा गया है। शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव वीके सुमन ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए एक जुलाई 2022 की डेडलाइन तय कर चुकी है। निकाय क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग इस रोक को लागू करेगा। सभी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जब्ती और चालान की कार्रवाई की जाएगी।