उत्तराखंड: बीच सड़क पर छेड़खानी कर रहे थे लड़के, लड़कियों ने ऐसा कूटा कि याद रखेंगे
शाबाश लड़कियों, रुड़की में 2 युवतियों पर कसी अश्लील फब्तियां, युवकों की सड़क पर करदी जबरदस्त धुनाई, देखिए वीडियो
Oct 1 2023 5:58PM, Writer:अनुष्का ढौंडियाल
उत्तराखंड का हरिद्वार जिला हर मामले में असुरक्षित है। यहां क्राइम होना हर तरह से सामान्य है। यह महिलाओं के लिए भी सुरक्षित नहीं है।
Girls beat boys in Roorkee
आए दिन यहां दिन रात सड़कों पर घूमने वाले युवकों की वजह से लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। हाल ही में यहां छेड़खानी करने पर बवाल मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां स्कूटी पर सवार 2 युवतियां किसी आवश्यक कार्य से जा रही थीं। इसी बीच बुलेट पर सवार 2 युवक उन्हे छेड़ने और अश्लील फब्तियां कसने लगे। इतना ही नहीं वे युवतियों को अपशब्द कहकर भागने लगे। वो तो युवतियों ने हिम्मत दिखाई और अपनी स्कूटी उनके पीछे दौड़ा दी और उन्हें बोट क्लब चौराहे के पास रोककर उन पर टूट पड़ी। उन्होंने सड़क पर ही दोनों युवकों की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। जब युवतियां उन लफंगों की पिटाई कर रही थी तो वहां काफी भीड़ जमा हो गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। हर कोई युवतियों की हिम्मत की तारीफ़ कर रहा है। आगे देखिए वीडियो
लड़कियों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है।ऐसे में उनको अपने अधिकारों के बारे में पता भी होना चाहिए। भारतीय कानून में छेड़खानी के लिए कड़ी सजा है। छेड़छाड़ के लिए अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा-354 ए, 354 बी, 354 सी और 354 डी बनाया गया है। धारा 354 एक के चार पार्ट हैं। अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ सेक्सुआल नेचर का फिजिकल टच करता है तो 354 ए पार्ट 1 लगेगा। वहीं सेक्सुअल डिमांड करने पर पार्ट 2, मर्जी के खिलाफ पोर्न दिखाने पर पार्ट 3 और सेक्शुअ कंमेंट पर पार्ट 4 लगता है। 354 ए के पार्ट 4 में एक साल तक कैद जबकि बाकी तीनों पार्ट में 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं लड़की या महिला का पीछा करना और कॉन्टैक्ट करने का प्रयास यानी स्टॉकिंग के मामले में आईपीसी की धारा-354 डी के तहत दोषी को तीन साल तक कैद हो सकती है। आप भी यह ध्यान रखें और अपने अधिकारों से वाकिफ़ रहें ताकि समय आने पर आप अपने या किसी और लड़की के साथ गलत न होने दें। देखिए वीडियो (वीडियो साभार- नेटवर्क 18)