image: Bribery Patwari Sentenced To Three Years Imprisonment

उत्तराखंड: 5500 रुपए में बिका पटवारी का ईमान, विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा

रिश्वतखोर पटवारी को हल्द्वानी विजिलेंस कोर्ट ने तीन साल कारावार की सजा सुनाई है और साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
May 16 2024 11:11AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

पटवारी ने वर्ष 2018 में आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के एवज में पटवारी 5500 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, विजिलेंस विभाग ने ट्रैप में फंसाकर पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

Bribery Patwari Sentenced To Three Years Imprisonment

शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी ग्राम मैनाझुण्डी सितारगंज जिला उधमसिंह नगर ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय सेक्टर हल्द्वानी में 27 अप्रैल 2018 को शिकायत की थी कि पटवारी ने उसके आय प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगाने के लिए 5500 रुपए की रिश्वत की मांग की जांच करने के बाद तथ्य सही पाए जाने पर विजिलेंस विभाग ट्रैप टीम द्वारा 1 मई 2018 को राजस्व उप निरीक्षक राम सिंह को 5500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इस मामले में थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल स्थित हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

तीन साल की सजा और 25 हजार जुर्माना

अभियोजन अधिकारी दीपा रानी द्वारा न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों को पेश कराया गया, अभियोग में पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल द्वारा की गई और इनके केस ऑफिसर निरीक्षक हेम चंद्र पांडे थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने इस पूरे मामले पर कार्रवाही करते हुए राम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (D) सपठित धारा 13(2) के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है और जुर्माना अदा न किए जाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।


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