image: Supreme Court Stay The Order of High Court For Shifting

उत्तराखंड: हाईकोर्ट शिफ्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे, पक्षकारों को किया नोटिस जारी

आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहीं और स्थान पर शिफ्ट करने से संबंधित मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है।
May 24 2024 7:44PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Supreme Court Stay The Order of High Court For Shifting

प्रदेश में इन दिनों नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गहमा-गहमी चल रही है और नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा इसके लिए वोटिंग भी कराई जा रही है। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा व न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है। अब ये मामला छुट्टियों के बाद 8 जुलाई में लिस्टेट है।

अगली सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद

नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की संयुक्त पीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मामले में सात जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। नैनीताल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस निर्णय का लगातार विरोध कर रही है। बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के आदेश को विशेष अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में हुई। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने सुनवाई के दौरान नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विस्तार से सुनवाई होगी।


View More Latest Uttarakhand News
View More Trending News
  • More News...

News Home