उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर देना होगा मेनिफेस्टो, क्राइम हिस्ट्री और उद्देश्य भी बताना होगा
डोभाल चौक पर हुए रवि बडोला हत्याकांड के बाद सरकार अब एक्शन में आ गई है, गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए।
Jun 20 2024 4:36PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों के जमीन खरीदने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाये हैं, अब से यहाँ जमीन खरीदने वालों को सबसे पहले घोषणा पत्र भरना होगा और फिर क्राइम हिस्ट्री भी बतानी होगी साथ ही जमीन खरीदने का उद्देश्य की भी जानकारी देनी होगी।
Changes in The Rules For Buying Land From Outsiders in Uttarakhand
प्रदेश में लगातार भू-कानून की मांग चलती आ रही हैं लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इसपर कोई अहम फैसला नहीं लिया है। लोगों ने कर बार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी लिए लेकिन सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंगी, राज्य में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर लोग हमेशा से भू-कानून की मांग करते नज़र आए हैं, लोगों का कहना है कि बाहरी राज्यों से आकार यहाँ पर जमीन खरीदकर लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार सोई हुई है। बीते दिनों हुए रवि गोलीकांड के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर लोग सड़कों में उतर आए हैं।
बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के नए नियम
बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी जी ने अधिकारीयों को सख्त निर्देश देकर कहा है कि जो भी बाहरी व्यक्ति यदि उत्तराखंड में जमीन ले रहा है तो उसकी सघनता से जांच की जाए और पता लगाया जाए कि कहीं उसपर कोई आपराधिक कार्रवाही तो नहीं चल रही और वो यहाँ पर जमीन किस उद्देश्य से ले रहा है इसपर भी गंभीरता से जांच करके निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। इसके साथ ही राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए और कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।