Budget 2024: उत्तराखंड में महिलाओं को स्टांप शुल्क में बड़ी राहत, 25 लाख तक की संपत्ति पर 25 प्रतिशत छूट
बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट को पेश कर दिया। जिसमें उत्तराखंड में आपदा को लेकर सहायता पैकेज का ऐलान किया गया साथ ही महिलाओं को भी सम्पति में और अधिक छूट दी गई है।
Jul 24 2024 11:59AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
महिलाओं को 25 लाख तक की संपत्ति खरीदने पर 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट मिलती है। यह छूट अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर उपलब्ध है।
25% Stamp Duty Discount for Women on Property up to Rs 25 Lakhs in Uttarakhand
उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार बजट में प्रावधान किया है। प्रारंभिक राशि के रूप में उत्तराखंड को 86 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय बजट में महिलाओं की संपत्ति खरीद पर शुल्क कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव से प्रदेश को लाभ मिल सकता है। वर्तमान में राज्य में स्टांप शुल्क पर छूट की व्यवस्था है जिसे बढ़ाया जा सकता है। हर साल राज्य में औसतन ढाई लाख से अधिक रजिस्ट्री होती है, जिससे 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा का स्टांप और निबंधन शुल्क एकत्रित होता है।
महिलाओं को 25 लाख तक की सम्पति खरीदने पर मिलेगी छूट
उत्तराखंड में महिलाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट मिलती है, जो अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर लागू होती है। केंद्रीय बजट में इस छूट को प्रोत्साहित करने की बात की गई है, जिससे उम्मीद है कि छूट का प्रतिशत और खरीद मूल्य की सीमा बढ़ सकती है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।