image: Children of Policemen posted in Uttarakhand Eligible for SI Recruitment

Uttarakhand: बाहरी राज्यों के सैनिकों के बच्चे भी होंगे दरोगा भर्ती के पात्र, कैबिनेट ने बदले नियम

कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की पुलिस नियमावली में संशोधन हुआ है जिसमें अब उत्तराखंड में तैनात बाहरी राज्य के सैनिकों के परिजन भी दरोगा भर्ती के पात्र होंगे।
Aug 14 2024 11:08AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है। राज्य में अब सैनिक, अर्धसैनिक बलों और केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवा देने वाले बाहरी व्यक्तियों के परिजन भी पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Children of Policemen posted in Uttarakhand Eligible for SI Recruitment

उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली में नए प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए, इसे कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इस संशोधित नियमावली के तहत, इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता को भी परिभाषित किया गया है। वर्ष 2018 से पहले इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मियों को पुराने नियमों के अनुसार वरिष्ठता दी जाएगी। यह नियमावली उन नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी जो राज्य से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही 2019 के कार्मिक विभाग के शासनादेश के प्रावधानों को भी इस नियमावली में सम्मिलित किया गया है। इस आधार पर उन्हें अगली पदोन्नति प्रदान की जाएगी।

एनसीसी-सी प्रमाणपत्र अधिमानी अर्हता में शामिल

वहीं 2018 के बाद इंस्पेक्टर बने कर्मचारियों की वरिष्ठता, उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक व अभिसूचना) सेवा नियमावली 2018 के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, अब एनसीसी के बी प्रमाणपत्र के साथ-साथ सी प्रमाणपत्र को भी अधिमानी अर्हता में शामिल किया गया है। राज्य में सैनिक और अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ केंद्र सरकार के उपक्रमों में सेवा देने वाले बाहरी व्यक्तियों के परिवार के सदस्य भी पुलिस दरोगा भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। 2019 में कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश के प्रावधानों को भी इस नियमावली में सम्मिलित किया गया है।


View More Latest Uttarakhand News
View More Trending News
  • More News...

News Home