Dehradun News: खुले में शराब पिला रहा था राजपुर रोड का फेमस बार, DM सविन बंसल ने खारिज कर दिया लाइसेंस
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जन शिकायत पर कड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने राजपुर रोड बहल चौक पर एक शराब की दुकान को 15 दिनों के बंद करवाया है।
Oct 9 2024 11:02AM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
राजपुर रोड बहल चौक स्थानीय निवासी महिलाओं एवं बुजुर्गों ने जिलाधिकारी देहरादून से प्रतिदिन संचालित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान शिकायत की थी। महिलाओं ने बताया कि ओपल लॉउंज बिल्डिंग में स्थित शराब की दुकान पर अवैध रूप से खुले में शराब पिलाई जाती है। DM सविन बंसल ने SDM सदर को शीघ्र ही इस पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
DM Savin Bansal cancelled the Opal bar's license
SDM सदर की टीम ने तत्काल छापेमारी कर समस्त अवैध दुकानों को ओपल लॉज बिल्डिंग की छानबीन की। SDM सदर ने निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि दी ओपल लॉउंज बिल्डिंग के बेसमेंट में अवैध रूप से एक बार का संचालन किया जा रहा है। जांच के दौरान मौके पर शराब सेवन के लिए टेबिल तथा काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, ग्लास एवं कचरा भी पाया गया। छानबीन में पता लगा की The Liquor Hub (विदेशी मदिरा की लाईसेंस धारक दुकान) की ओर से शराब बिक्री के अलावा कई अवैध दुकानें/खोखे भी संचालित किए गए हैं, और ये हब शराब सेवन के लिए सिंगल यूज प्लॉस्टिक के ग्लास एवं कप, बर्फ, नमकीन के पैकेट, सिगरेट आदि सामग्री भी बेचता है।
शराब की दुकानों पर खुलेआम चल रहे ओपन बार
टीम को जांच के दौरान बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब सेवन के लिए बड़े डेस्क भी लगे हुए मिले। ओपल लॉज बिल्डिंग में संचालित दो अन्य बार The Opal Bar and Restaurant और BYOB का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दोनों बार के पास लगभग 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। The Liquor Hub ही स्थल पर शराब बिक्री के लिए एकमात्र लाईसेंस दुकान है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि शराब बिक्री के पश्चात दुकान द्वारा ही लोगों को बेसमेंट पर शराब सेवन के लिए अनुमति दी जा रही है। इस बात की पुष्टि स्थानीय लोगों की ओर से भी की गई है।
आबकारी नीति 2024 का उल्लघंन
स्थानीय लोगों ने पूछताछ में बताया कि शाम एवं रात्रि के समय बिल्डिंग के बेसमेंट में शराब सेवन के लिए कैंटीन भी चलाई जाती है। उन्होंने बताया कि दुकान द्वारा परिसर तथा परिसर से बाहर रात्रि 12 बजे के बाद तक भी मदिरा बिक्री एवं शराब का सेवन कराया जाता है। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया है कि संबंधित मदिरा दुकान के अनुज्ञापी ने आबकारी नीति 2024 का उल्लघंन किया है। अवैध रूप से बेसमेंट में अस्थाई बार एवं शराब सेवन स्थल का संचालन तथा निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक मदिरा की दुकान का संचालन एवं विक्रय कराने के कारण "दि लीकर हब, विदेशी मदिरा दुकान राजपुर रोड़-3 निकट सचिवालय" के अनुज्ञापी विमलेश कुमार के विरूद्ध दण्ड स्वरूप उत्तराखंड आबकारी मैन्युअल खंड-1 की धारा 34 तथा धारा 35 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 15 दिन के अनुज्ञापन निलंबन की कार्यवाही की गई है।