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उत्तराखंड: CM धामी कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, 2 मिनट में जानिए

धामी कैबिनेट की बैठक में लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने और वीर उद्यमी योजना को मंजूरी सहित कई अहम फैसले लिए गए।
Mar 25 2026 3:46PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह बैठक कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक थी, जिसमें कुल 16 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई।

16 proposals approved in CM Dhami cabinet meeting

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर मुहर लगा दी है। इससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का रास्ता साफ होगा।

वीर उद्यमी योजना को हरी झंडी

सरकार ने उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के 10% लक्ष्य अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे और इन्हें 5% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।
यह फैसला युवाओं और पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगा।

किसानों के लिए बड़ा फैसला

गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2585 प्रति क्विंटल तय किया गया
रबी और खरीफ सीजन में गेहूं और धान पर मंडी शुल्क 2% ही रहेगा
यह निर्णय किसानों के लिए राहतभरा माना जा रहा है।

गृह विभाग से जुड़े फैसले

होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों के लिए आयु सीमा में बदलाव को फिलहाल टाल दिया गया
डिजिटल और कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा

न्यायिक और प्रशासनिक फैसले

न्यायिक अधिकारियों को 10 लाख तक सस्ती दरों पर लोन
ई-वाहन: 4% ब्याज
अन्य: 5% ब्याज
सेतु आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र को मंजूरी

शिक्षा और अन्य फैसले

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
एडेड स्कूलों में प्रमोशन से जुड़ी व्यवस्था के लिए उपसमिति का गठन
पंचम विधानसभा सत्रावसान को मंजूरी

पीएम सूर्य घर योजना पर अपडेट

31 मार्च 2025 तक जिन घरों में सोलर संयंत्र लग चुके हैं, उन्हें सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार बजट आवंटन भी किया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

लोक निर्माण विभाग में ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी को मंजूरी
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आयु सीमा 25 से घटाकर 22 वर्ष
धामी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। खासकर वीर उद्यमी योजना और MSP जैसे फैसले आम जनता और युवाओं को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं।


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