उत्तराखंड से बड़ी खबर, नाबालिग छात्रा की इज्जत लूटने वाले को मिली सजा-ए-मौत
उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी मोहम्मद अजहर को सजा-ए-मौत का ऐलान किया गया है।
Dec 12 2018 2:39PM, Writer:कपिल
साल 2016 में जिस खबर ने उत्तराखंड को दहला कर रख दिया था, उस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। देहरादून की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले मोहम्मद अजहर को सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। इसके साथ ही उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अब जानिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है।
आज से दो साल पहले 2 जनवरी 2016 को देहरादून के त्यूणी के रोटा खड्ड बैंड के पास नवीं कक्षा की छात्रा का शव पेड़ से लटकता मिला था। पहले बच्ची की पहचान की गई तो लोगों ने बताया था कि डाक पत्थर के रहने वाले मोहम्मद अजहर उर्फ अंट्रे के साथ उसे आखिरी बार मोटर साइकिल पर त्यूणी की तरफ जाते देखा गया था। पुलिस उस दौरान अजहर के घर पहुंची तो वो फरार मिला था।
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इसी दौरान ये बात भी निकलकर सामने आई कि इस वारदात में एक नाबालिग भी शामिल था। काफी खौजबीन की गई तो 5 जनवरी 2016 को हिमाचल के सिरमौर के बागरण कस्बे से अजहर को जबोचा गया था। पूछताछ में अजहर ने बड़े खुलासे किए थे।अजहर ने बताया था कि वो लड़की को जानता था। वो उसे त्यूणी घुमाने के बहाने साथ लेकर गया और रास्ते में रेप कर दिया। इस दौरान लड़की ने शोर मचाया और कहा कि वो घर वालों को सब कुछ बता देगी, तो अजहर ने बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली। इसेक बाद शव को उसकी चुन्नी से बांधकर पेड़ से लटकाया। अजहर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों को लगे कि लड़की ने खुदकुशी की है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ तो सभी के रौंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट में पता चला कि किशोरी से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई।
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अजहर का डीएनए छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म के डीएनए से मैच हुआ था। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए थे। आखिरकार अजहर को दोषी करार दिया गया है और अब कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी मोहम्मद अजहर को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 70 हजार का लगाया जुर्माना भी लगाया गया है।
पेशे से ड्राइवर मोहम्मद अजहर उर्फ अंट्रे पुत्र अहमद अली खान निवासी अंबाड़ी, डाकपत्थर का रहने वाला है। कोर्ट के इस फैसले से बेटियों के गुनहगारों के बीच एक संदेश जरूर गया है कि कानून के घर अंधेर नहीं। दो साल के भीतर ही इस केस की सारी गुत्थियां सुलझाईं गई और फैसला लिया गया।