image: New guideline for dehradun district

अभी अभी- देहरादून के लिए नई गाइड लाइन जारी..पढ़िए गाइड लाइन की 12 बड़ी बातें

देहरादून जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। हम आपको 12 पॉइंट में बता रहे हैं कि इस गाइडलाइन की खास बातें क्या-क्या हैं।
May 19 2020 7:19PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

कोरोना वायरस संक्रमण के बीच देहरादून के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। देहरादून के डीएम द्वारा देहरादून जिले के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। हम आपको 12 पॉइंट में बता रहे हैं कि इस गाइडलाइन की खास बातें क्या-क्या हैं। आपको बता दें कि देहरादून जिले को कोरोना वायरस संक्रमण के ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है। अब जानिए गाइडलाइन की खास बातें।
1- सभी दुकानों के खुलने का समय सुबह 7 से 4 बजे
2- रविवार को रहेगा साप्ताहिक अवकाश , सिर्फ फल ,सब्जी ,दूध और मेडिकल सेवाएं चालू रहेंगी
3- सैलून की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन दुकान के अंदर 2 कर्मचारी और 3 उपभोक्ता ही रहेंगे
4-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की जा सकती है
5- निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे
6-पूर्व में जारी किए गए पास 31 मई तक होंगे मान्य
7- निजी फोर व्हीलर में चालक के अलावा अधिक से अधिक 3 लोग ही बैठ सकेंगे।
8- शाम 4:00 बजे से अगले दिन सुबह 7:00 बजे तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा।
9- पंचकर्म और क्लब की दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी।
10- सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं ऑडिटोरियम असेंबली हॉल पूरी तरीके से बंद रहेंगे।
11- दुकानों, निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग पूरी तरीके से वर्जित रहेगा।
12- सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान, गुटका, तंबाकू का सेवन पूरे तरीके से बंद रहेगा।


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