उत्तराखंड में पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी, 6 शहरों के लिए सख्त नियम..वक्त भी तय
उत्तराखंड में पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 6 शहरों में दीपावली में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे।
Nov 11 2020 3:13PM, Writer:Komal Negi
जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो गाइडलाइन आ चुकी है। उत्तराखंड में दिवाली पर आतिशबाजी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT द्वारा इस बात के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद उत्तराखंड में पटाखे जलाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक उत्तराखंड के 6 शहरों में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। इसके लिए भी समय भी तय किया गया है। अगर इन 6 शहरों में नियम तोड़े तो कार्रवाई होगी। साफ तौर पर कार्रवाई के की चेतावनी दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर और हल्द्वानी में केवल ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। आगे जानिए पटाखे जलाने का वक्त
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दीपावली और गुरुपर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक केवल दो घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देहरादून में दो और नए मॉनिटरिंग स्टेशन खोले हैं। ऐसे में अब राजधानी में टोटल पांच मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषण की निगरानी की जा सकेगी। पहले देहरादून में 3 मॉनिटरिंग स्टेशन थे। क्षेत्रीय अधिकारियों से 7 से 21 नवंबर तक प्रदूषण स्तर में आए बदलाव का विस्तृत ब्योरा मांगा है..राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता डॉ. अंकुर कंसल ने बताया कि घंटाघर और नेहरू कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में दो मॉनिटरिंग स्टेशन खोले गए हैं। इसके अलावा आईएसबीटी, राजपुर जैसे इलाकों में भी प्रदूषण की निगरानी की जा रही है।