उत्तराखंड में बर्फबारी देखने आ रहे पर्यटक ध्यान दें..आपके लिए लागू हुए ये सख्त नियम
प्रदेश में दाखिल होने वाले पर्यटकों और यात्रियों के लिए उत्तराखंड शासन ने नए नियम लागू किए हैं। दिल्ली से आ रहे यात्रियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आगे पढ़िए पूरी खबर
Dec 3 2020 3:28PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी के बाद हर तरफ दिलकश नजारे दिख रहे हैं। अगर आप भी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। इन नियमों का पालन नहीं किया तो उत्तराखंड में एंट्री नहीं मिलेगी। यात्रियों को लिए उत्तराखंड सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। इनमें सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में एंट्री से पहले स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जो लोग दिल्ली से उत्तराखंड आएंगे, उनके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम ने विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली से बस में बैठकर हल्द्वानी और रुद्रपुर आने वाले यात्रियों को रास्ते में नहीं उतारा जा सकेगा। इन्हें बस स्टेशन तक लाया जाना जरूरी है। बस स्टैंड पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली से आने वाले सभी यात्री बस स्टैंड पर ही उतरेंगे। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग करेगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। इसी के तहत उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों को बस स्टैंड तक लाने का आदेश दिया है। ताकि अगर कोई संक्रमित यात्री होता है, तो उसे तलाशने में परेशानी न हो। आगे पढ़िए
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अब तक यात्री अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते में उतर जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यात्री को बस स्टैंड तक आना होगा। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बॉर्डर और बस स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कोरोना के लक्षण दिखने पर संबंधित व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। पर्यटकों को विशेष राहत दी गई है। उन्हें उत्तराखंड आते वक्त कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। क्वारेंटीन नियमों में भी छूट रहेगी। हालांकि पर्यटकों को होम स्टे, रेस्टोरेंट और होटल में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। संक्रमित पाए जाने पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे। किसी पर्यटक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर होटल प्रबंधन को इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देनी होगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी होटलों और गेस्ट हाउस में ठहरने वालों के रैंडम चेकअप की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।