उत्तराखंड में यातायात को लेकर बने 42 नियम, पालन न करने पर कटेगा चालान..पढ़िए पूरी खबर
पढ़िए 42 यातायात से संबंधित नियम जिनका उत्तराखंड में पालन न करने पर अब आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है।
Dec 26 2020 7:08PM, Writer:Komal Negi
उत्तराखंड में अब सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए सड़क नियमों का राज्य में सख्ती से पालन किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। मोटर चालन अधिनियम 2017 के तहत 42 नियम बनाए गए हैं जिन को तोड़ने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी प्रवर्तन दलों को इन नियमों के सख्ती के पालन के आदेश दे दिए हैं। अगर आपने बिना इंडिकेटर के वाहन मोड़ा या बिना वजह रिवर्स गियर लगाया तो अब आपके ऊपर सख्त कार्यवाही होगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने 42 नियम बनाए हैं जिन का पालन करना राज्य में अनिवार्य है। बढ़ती हुईं सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह नियम बनाए गए हैं। उप परिवहन आयुक्त सुधांशु गर्ग का कहना है कि मोटर चालन विनियम के तहत प्रदेश भर में 22 दिसंबर से अभियान चलाया जा रहा है। 42 नियमों विनियमों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं और यह अभियान सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के मद्देनजर चलाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि वे 42 नियम कौन से हैं जिनका पालन न करने पर अब उत्तराखंड में आपके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है।
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1- यातायात सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन रोकने पर।
2- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर।
3-वाहन के रजिस्ट्रीकरण में निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई या भार वाली वस्तु को ढोने पर।
4-बिना टैक्स के वाहन का संचालन करने पर।
5-बिना लाइसेंस वाहन का संचालन करने पर।
6- बिना फिटनेस के वाहन का संचालन करने पर।
7-बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने पर।
8-बिना रजिस्ट्रीकरण प्लेट के वाहन संचालन करने पर।
9-वाहन में खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने पर।10-मालवाहक वाहन में किराए पर यात्री ढोने पर।
11- खराब वाहन को बिना चेतावनी संकेतक सड़क पर खड़ा करने पर।
12- रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर के नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने पर।
13-इमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि का रास्ता रोकने पर।
14- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना वाहन द्वारा सड़क पर माल या सेवाएं प्रदान करने या वाहन पर किसी भी तरह का विज्ञापन प्रदर्शित करने पर।
15- वाहन को किसी ऐसी जगह खड़ा करने पर, जो दुघर्टना की दृष्टि से संवेदनशील हो।
16- साइलेंस जोन में हार्न का प्रयोग करने या अनावश्यक रूप से हार्न बजाने या मल्टी हार्न का इस्तेमाल करने पर।
17- साइलेंसर मोडिफाई कराने पर।
18- वाहन को नो स्टॉपिंग पर खड़ा करने पर।
19- सार्वजनिक स्थल पर अनावश्यक रूप से रिवर्स गियर में वाहन चलाने पर।
20- अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर।
21- वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करने पर।
22- वाहन में तेज ध्वनि में म्यूजिक सिस्टम चलाने पर।
23- बिना लाइट वाहन चलाने पर।
24- अनावश्यक रूप से हाईबीम पर वाहन चलाने पर
25- ट्रैक्टर पर चालक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को बैठाने पर।
26- दुर्घटना की स्थिति में वाहन को सड़क पर छोड़ने पर।
27-बिना बीमा के वाहन का संचालन करने पर।
28- दुर्घटनाग्रस्त वाहन को नियमविरुद्ध रस्सी से खींचने पर।
29- वाहन को गलत दिशा से ओवरटेक करने पर।
30-नशे की हालत में वाहन चलाने पर।
31-यांत्रिक रूप से खराब दशा वाले वाहन को चलाने पर।
32- पैदल यात्रियों के मार्ग को वाहन से अवरुद्ध करने पर।
33-सिग्नल पर रेड लाइट की स्थिति में स्टॉप लाइन पर वाहन खड़ा करने पर।
34- दोपहिया वाहन को बिना हेल्मेट चलाने पर।
35-नो एंट्री मार्ग पर वाहन चलाने पर।
36-निर्धारित लेन से बाहर वाहन चलाने पर।
37- गलत दिशा में वाहन चलाने पर।
38-बिना इंडिकेटर वाहन की लेन बदलने पर।
39-प्रतिबंधित स्थान से यू-टर्न लेने पर।
40-खतरनाक तरीके या रैश ड्राइविंग के तहत वाहन चलाने पर।
41-रेड लाइट जंप करने पर।
42-बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर।