उत्तराखंड: अब गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात की तो जब्त होगा मोबाइल, जुर्माना भी लगेगा
अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी थमाने वालों के लिए भी एक काम की खबर है। इसे पढ़ लें, वरना भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
Aug 11 2021 12:55PM, Writer:Komal Negi
ट्रैफिक रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि लोग आज तक इनका पालन करना नहीं सीख पाए। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना, हेलमेट वाहन पर लटका कर चलना, रफ्तार का जुनून...ये सब ऐसी तस्वीरें हैं जो रोड पर चलते वक्त अक्सर दिख जाती हैं। अगर आप भी ट्रैफिक नियमों को लेकर सतर्क नहीं रहते तो इस आदत को तुरंत बदल डालें। खासकर वाहन चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल का मोह छोड़ दें, ऐसा नहीं किया तो आपका मोबाइल जब्त हो सकता है। गाड़ी चलाते समय आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसके अनुसार दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते वक्त पकड़े जाने पर आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान का भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं किया तो आपका मोबाइल फोन 24 घंटे के लिए जब्त कर लिया जाएगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून समेत प्रदेशभर में परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की मदद से बुधवार से 12 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
यह भी पढ़ें - उत्तराखंड: ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन से यातायात ठप..देखिए वीडियो
आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने बताया कि मोबाइल पर बात करने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, फिर भी लोग मानते नहीं। ऐसे लोगों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान के दौरान कानफोड़ू साइलेंसर लगाने और राहगीरों के लिए मुसीबत बनने वाले वाहन चालकों की भी जमकर खबर ली जाएगी। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग के साथ ही प्रदूषण के कागजातों की भी जांच की जाएगी। एक और जरूरी बात नोट कर लें। अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें। विशेष जांच अभियान के दौरान अगर कोई नाबालिग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके परिजनों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभिभावकों को 25 हजार रुपये भरने पड़ेंगे। इसके अलावा और भी कई नुकसान हैं। पकड़े गए नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। एक साल के लिए गाड़ी का परमिट भी निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, सड़क हादसों का ग्राफ नीचे लाने के लिए यह सख्ती बढ़ाई गई है।