कोरोनावायरस: उत्तराखंड में आज से सख्त नियम लागू, पढ़िए गाइडलाइन की 10 बड़ी बातें
कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोनावायरस की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आप भी पढ़िए...
Jan 8 2022 1:50PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
उत्तराखंड में कोरोनावायरस लगातार कहर बरपा रहा है। हर दिन केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोनावायरस संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कोरोनावायरस की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। राजनीतिक रैलियां, धरने प्रदर्शन पर खासतौर से रोक लगा दी गई है। हम आपको पूरी गाइडलाइन्स बता रहे हैं।
1-राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
2- सभी बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुलेंगे।
3-राज्य में सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
4- राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
5- खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। आगे पढ़िए...
6- विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
7- राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक कोई अनुमति नहीं है।
8- होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे केवल 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। होटलों में कॉन्फ्रेंस हॉल और जिम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
9- राज्य में 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
10- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है तो 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।