देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, मिल गया रेड सिग्नल
एयरपोर्ट के आस-पास होने वाले निर्माण के लिए एयरपोर्ट प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है, लेकिन इन नियमों की अनदेखी की जा रही है।
Oct 11 2023 2:34PM, Writer:कोमल नेगी
उत्तराखंड के देहरादून में स्थित एयरपोर्ट देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा मुहैया करा रहा है।
Dehradun Jolly Grant Airport License may be canceled
एक तरफ इस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है तो वहीं एयरपोर्ट के पास बेतरतीब ढंग से हो रहे निर्माण कार्यों के चलते एयरपोर्ट प्रशासन टेंशन में है। ऐसा ही चलता रहा तो देहरादून एयरपोर्ट का लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजे जाने के बाद कार्रवाई के लिए आवास सचिव को पत्र लिखा है। पूरा मामला क्या है, ये भी बताते हैं। दरअसल जौलीग्रांट के देहरादून एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए करीब 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रेड, ऑरेंज और यलो जोन में बांटा गया है। एयरपोर्ट के सात किलोमीटर तक रेड जोन, उसके बाद ऑरेंज और फिर तीसरा हिस्सा यलो जोन है।
सभी तरह के विमानों और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए रेड जोन सबसे संवेदनशील है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तीनों जोन में किसी भी तरह के निर्माण कार्यों के लिए अलग-अलग ऊंचाई निर्धारित की है। यहां निर्माण कार्य कराने से पहले एयरपोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। साथ ही एमडीडीए से नक्शा पास कराना पड़ता है। अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए www.aai.airo.com ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। कड़े नियम होने के बावजूद निर्माण कार्य के लिए एयरपोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर निगरानी करता है। जिसमें एयरपोर्ट के पास से निर्धारित दूरी तक ऊंचे निर्माण कार्यों के मानकों को भी देखा जाता है। यहां ऐसे ही अवैध निर्माण होते रहे तो एयरपोर्ट का लाइसेंस निरस्त करने तक की नौबत आ सकती है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि बिना एयरपोर्ट की एनओसी के धड़ल्ले से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मानकों के पूरा न होने पर डीजीसीए एयरपोर्ट का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है।