image: Abdul Malik arrested from Delhi lawyers claim he was not in the area

हल्द्वानी हिंसा: अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार, वकीलों का दावा इलाके में ही नहीं था

कोर्ट में दिए गए इस आवेदन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस दिल्ली के पते पर पहुंची और अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया।
Feb 25 2024 11:09AM, Writer:कोमल नेगी

16 दिनों से लापता उत्तराखंड हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को आज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

Haldwani Violence Mastermind Abdul Malik Arrested

अब्दुल मालिक के वकीलों ने हल्द्वानी की सत्र अदालत में उसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुवक्किल अब्दुल मालिक हल्द्वानी हिंसा के दिन इलाके में मौजूद नहीं था। अपील में आरोपी के दिल्ली पते का भी उल्लेख किया गया था। कोर्ट में दिए गए इस आवेदन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस दिल्ली के पते पर पहुंची और अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे उत्तराखंड वापस लाया जा रहा है। अब्दुल मलिक ने मदरसे का निर्माण करवाया था और इसके विध्वंस का सबसे पुरजोर विरोध किया था। उसकी पत्नी सफ़िया मलिक ने विध्वंस प्रक्रिया को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, लेकिन तत्काल राहत पाने में विफल रही। आरोप है कि अब्दुल मलिक ने बनभूलपुरा में हिंसा भड़काई थी. हिंसा भड़कने के दिन से ही वह लापता था। 16 दिनों से लापता उत्तराखंड हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को आज दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

8 फरवरी को हलद्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे के विध्वंस पर हिंसा भड़क गई, जिसमें छह लोग मारे गए और पुलिस कर्मियों और मीडियाकर्मियों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए। अब्दुल मालिक के वकीलों ने हल्द्वानी की सत्र अदालत में उसके लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि मुवक्किल अब्दुल मालिक हल्द्वानी हिंसा के दिन इलाके में मौजूद नहीं था। अपील में आरोपी के दिल्ली पते का भी उल्लेख किया गया था। कोर्ट में दिए गए इस आवेदन को देखने के बाद उत्तराखंड पुलिस दिल्ली के पते पर पहुंची और अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अब उसे उत्तराखंड वापस लाया जा रहा है। हिंसा के सिलसिले में अब तक 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले, हलद्वानी में नगर निगम ने अब्दुल मलिक के खिलाफ 2.44 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया था, जिसमें हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे जमा करने को कहा गया था। साथ ही हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने अब्दुल मलिक और उनके बेटे समेत नौ बदमाशों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए थे।


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