image: Supreme Court Directs Govt for Rehabilitation Plan in Haldwani

Haldwani: अतिक्रमण प्रभावित 4500 परिवारों के पुनर्वास का क्या है प्लान ? सरकार पर सख्त हुई सुप्रीम कोर्ट

हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक नया अपडेट आया है।
Sep 14 2024 4:40PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार को दो महीने के भीतर ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Supreme Court Directs Govt for Rehabilitation Plan in Haldwani

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि अतिक्रमण हटाने और पुनर्वास के कार्य को चरणबद्ध तरीके से किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को समुचित राहत मिल सके। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस मामले पर एक संयुक्त बैठक की गई, जिसके बाद 4500 परिवारों की पहचान की गई है, जो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। इन लोगों के पुनर्वास के लिए अब तक 40 हेक्टेयर जमीन की पहचान की जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट का सरकार को सुझाव

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि बाढ़ नियंत्रण उपायों से सभी प्रभावित निवासियों को फायदा हो सकता है। पिछली सुनवाई में रेलवे ने कहा था कि ट्रैक और स्टेशन के विस्तार के लिए तत्काल जमीन की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए प्रभावित परिवारों की पहचान की जाए और पुनर्वास की योजना तैयार की जाए।


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