देहरादून: DM सविन बंसल की ठेकेदारों और कर्मचारियों पर कार्रवाई, एजेंसियों पर 3 महीने का निलंबन
डीएम सविन बंसल के निर्देश पर ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही इन एजेंसियों को अब तीन महीनों के लिए रोड कटिंग की नई अनुमति नहीं दी जाएगी।
Apr 28 2025 4:28PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार, देहरादून में ऊर्जा निगम, जल संस्थान और गेल के ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही उन्होंने इन एजेंसियों पर तीन महीने का निलंबन लगाया गया है।
DM Savin Bansal took action against the agencies
सड़कों की खुदाई के बाद जल संस्थान द्वारा कैनाल रोड और ऊर्जा निगम तथा गेल द्वारा माता मंदिर रोड पर जन सुरक्षा के लिए भराव और समतलीकरण में गंभीर खामियां सामने आई थीं। इन तीनों स्थानों पर सड़कों की खराब स्थिति के कारण लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस मामले में अब जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।
ठेकेदारों-कर्मचारियों के खिलाफ FIR
डीएम सविन बंसल के निर्देश पर ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही इन एजेंसियों को अब तीन महीनों के लिए रोड कटिंग की नई अनुमति नहीं दी जाएगी। देहरादून में विभिन्न कार्यों और लाइनों की मरम्मत के लिए रोड कटिंग की अनुमति आवश्यक है। लेकिन रोड कटिंग के बाद सभी एजेंसियाँ उसे समतल करने और मरम्मत में लापरवाही करती हैं। लेकिन अब प्रशासन के सख्त रुख के कारण नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सकेगी।
एजेंसियों की लापरवाही
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन द्वारा किसी भी एजेंसी को सड़क काटने की अनुमति कुछ विशेष शर्तों के साथ दी जाती है। इसमें सड़क की खुदाई के बाद मिट्टी को भरना, सतह को समतल करना और उसे चलने व वाहनों के लिए सुरक्षित बनाना शामिल है। ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। इसके बावजूद, यदि एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार की मनमानी या लापरवाही की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।