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उत्तराखंड: कोतवाल पर पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन का आरोप, बार एसोसिएशन ने SSP को भेजा शिकायती पत्र

बार एसोसिएशन के सचिव ने कहा कि यह न केवल प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर अपराध है, बल्कि नैतिक व संवैधानिक दृष्टि से भी अत्यंत चिंतापूर्ण है।
May 17 2025 7:03PM, Writer:राज्य समीक्षा डेस्क

मल्लीताल कोतवाल ने दुष्कर्म पीड़िता की मां का नाम एफआईआर में जान-बूझकर उजागर किया है. बार एसोसिएशन के सचिव ने मल्लीताल कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

Police officer accused of violating POCSO Act

जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक रुवाली ने बुधवार को एसएसपी को पत्र भेजकर मल्लीताल कोतवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कोतवाल ने एक नाबालिग के परिजनों की पहचान उजागर कर पोक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है।

पीड़िता के परिवार को अपमानित करने की साजिश

सचिव दीपक रुवाली ने पत्र में लिखा है कि कोतवाल ने आरोपी के दबाव में आकर पीड़िता की मां का नाम एफआईआर में जान-बूझकर उजागर किया, जिससे की समाज में उन्हें अपमानित किया जा सके। कानूनन पीड़िता और उसके परिवार की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है और मां का नाम सार्वजनिक करने से पीड़िता की पहचान स्वतः स्पष्ट हो जाती है, जो कि पोक्सो के तहत एक गंभीर अपराध है।

कोतवाल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई

रुवाली ने कहा कि यह न केवल प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर अपराध है, बल्कि नैतिक व संवैधानिक दृष्टि से भी अत्यंत चिंतापूर्ण है। पत्र में इस कृत्य को जान-बूझकर किया गया गंभीर उल्लंघन बताते हुए मल्लीताल कोतवाल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्र की प्रतिलिपि कुमाऊं आयुक्त और जिलाधिकारी को भी भेजी गई है।


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